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क्या नौकरी बदलने के बाद UAN को ऐक्टिवेट करना है ज़रूरी? EPFO ने किया स्पष्ट

short by तान्या झा / on Saturday, 30 November, 2024
ईपीएफओ ने 'X' पर जानकारी देते हुए बताया है कि कर्मचारियों को अपनी पुरानी नौकरी छोड़ते समय नया यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) बनाने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट में लिखा गया, "एक सदस्य के पास एक से अधिक यूएएन नहीं हो सकते। नौकरी छूटने या बदलने, दोनों में किसी भी मामले में नया यूएएन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"