क्या शादी के बाद पति या पत्नी को ही बनाना होगा PF का नॉमिनी?
EPF स्कीम 2026 के अनुसार, सदस्यों के लिए शादी के बाद नया नॉमिनेशन जमा करना ज़रूरी है क्योंकि शादी से पहले किया गया कोई भी नामांकन अमान्य हो जाता है। नियमों के तहत EPF सदस्य के लिए जीवनसाथी को ही नॉमिनी बनाना ज़रूरी नहीं है, परिवार के एक या एक से अधिक पात्र सदस्यों को नॉमिनी बनाया जा सकता है।
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