क्या हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के अधिकार?
इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआईए के मुताबिक, लाइफ/हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसीहोल्डर्स को 30-दिन का फ्री-लुक पीरियड देना होगा और मौत के जिन मामलों में जांच ज़रूरी नहीं उनमें 15-दिनों में डेथ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करना होगा। पॉलिसी सरेंडर करने/पैसे निकालने का आवेदन फाइल होने के 7-दिनों में प्रोसेस पूरा करना होगा और कैशलेस अथॉराइजेशन
रिक्वेस्ट 1-घंटे में अप्रूव करना होगा।
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