क्या हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद की शक्तियां जिसकी मांग कर रहा है विपक्ष?
सरकार से विपक्ष ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है। स्पीकर की अनुपस्थिति/मौत की स्थिति में डिप्टी स्पीकर उनकी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं और तब उनके पास स्पीकर जैसी शक्तियां होती हैं। गौरतलब है कि स्पीकर के पास किसी सदस्य के निष्कासन, दलबदल कानून, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार होता है।
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