रिपोर्ट्स के मुताबिक, भोपाल (एमपी) में अभिनेता सैफ अली खान के परिवार की ₹15,000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति को सरकार ज़ब्त कर सकती है जिसे 'शत्रु संपत्ति' घोषित किया गया था। भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वालों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति नाम दिया था और 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू हुआ।