सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें बिलों के भुगतान में देरी पर क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर को 30% प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया था। 2008 में एनसीडीआरसी ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड धारकों से 30% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज वसूलना अनुचित है।