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क्रेडिट कार्ड से खरीदी ज्वेलरी लेकिन बिल नहीं रखना बेंगलुरु के शख्स को पड़ा भारी

short by Tanya Jha / on Tuesday, 28 October, 2025
इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण ने ₹1.65 करोड़ की ज्वेलरी से जुड़े मामले में टैक्सपेयर के पक्ष में फैसला सुनाया है। दरअसल, बेंगलुरु के शख्स ने पत्नी की ज्वेलरी क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट से ली थी जिसका बिल नहीं होने पर आयकर विभाग ने इसे अस्पष्ट निवेश माना। सीए ने कहा, "हमेशा सही बिल/रसीद और पेमेंट का सबूत संभालकर रखें।"