आयकर विभाग ने उन सभी को ई-मेल भेजा है जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी का लेनदेन किया लेकिन अपने रिटर्न में इससे होने वाली आय का उल्लेख नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये लेनदेन असेसमेंट ईयर 2023-24 और 2024-25 से जुड़े हैं। भारत में क्रिप्टो लेनदेन से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स व उपकर लगाया जाता है।