Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

कार पर क्या लिखवाने या छपवाने से कट सकता है चालान?

short by Himanshu / on Tuesday, 25 August, 2026
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179(1) के तहत किसी तरह का विज्ञापन, जाति-आधारित या आपत्तिजनक या धार्मिक स्टिकर और स्लोगन लिखवाने पर चालान कट सकता है। इसके अलावा धुंधले, फैंसी और मोडिफाइड नंबर प्लेट पर भी चालान काटा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनधिकृत स्टिकर या लिखावट पर ₹1,000-₹2,500 तक का चालान काटा जा सकता है।