एडमिशन के समय ज़्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे कॉलेज, छात्रों को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्राइवेट कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स की फीस एडमिशन से पहले तय करें और कोर्स के दौरान उसे नहीं बढ़ाएं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज की 37% फीस बढ़ोतरी भी रद्द की। कोर्ट ने कहा कि अगर असाधारण परिस्थितियां आ जाती है तो फीस में बदलाव किया जा सकता है।
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