कोविड-19 से हुई बेटे की मौत, LIC ने नहीं दिया क्लेम; अब मां को मिलेंगे ₹2.25 लाख
हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने LIC को एक महिला को ₹2-लाख बीमा भुगतान और ₹25,000 मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। महिला के डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बेटे की कोविड-19 से मौत हुई थी और LIC ने पुरानी बीमारी छिपाने का हवाला देकर क्लेम खारिज किया था। बकौल आयोग, आरोप साबित करने के लिए LIC पर पर्याप्त सबूत नहीं थे।
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