आयकर विभाग द्वारा लॉन्च टैक्स असिस्ट (TAX ASSIST) टूल टैक्स क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। गलती से 80GGC के तहत छूट का दावा करने पर यह रिटर्न संशोधित करने/ITR-U फाइल कर टैक्स/ब्याज जमा करने की सलाह देगा। इसके अलावा, फर्ज़ी/गैर-वैध राजनीतिक दान दिखाकर छूट का दावा करने पर ITR-U दाखिल करने और देय टैक्स/ब्याज जमा करने की सलाह देगा।