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किसी जनजाति को आदिवासी कहना SC/ST ऐक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा: झारखंड HC

short by रघुवर झा / on Saturday, 26 April, 2025
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी जनजाति को 'आदिवासी' कहना एससी/एसटी (पीओए) ऐक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने सुनील कुमार द्वारा दायर एक आपराधिक रिट पर सुनवाई करते हुए कहा कि एससी/एसटी ऐक्ट के तहत दंडनीय अपराध का मामला बनाने के लिए पीड़ित को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए।