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कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनी मस्जिद को यूपी के संभल में कोर्ट ने घोषित किया अवैध

short by खुशी / on Saturday, 2 May, 2026
संभल (यूपी) के एक तहसीलदार न्यायालय ने कसेरुआ गांव में 1100-1200 वर्ग मीटर कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनी एक मस्जिद को अवैध करार दिया है। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, "कब्रिस्तान की ज़मीन पर मस्जिद बनाना न सिर्फ अवैध है...बल्कि धार्मिक नज़रिए से भी अनुचित है।" 2024 में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़की थी।