कर्नाटक हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे हत्या के एक दोषी को खेती करने के लिए 90 दिनों की परोल दी है। दोषी ने परोल को लेकर दिए गए आवेदन में कहा था कि उसके परिवार में कृषि कार्यों की देखरेख के लिए कोई पुरुष सदस्य नहीं है। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ मानते हुए परोल दी है।