कर्मचारी को प्रमोशन पाने का कोई अधिकार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को पदोन्नति का अधिकार नहीं है लेकिन अयोग्य घोषित होने तक पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार किए जाने का उसे अधिकार है। कोर्ट तमिलनाडु के एक कॉन्स्टेबल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो सब-इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन के लिए नाम पर विचार नहीं होने से नाराज़ था।
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