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कर्ज़दारों को सुबह 8 बजे के पहले व शाम 7 बजे के बाद कॉल न करें: वसूली एजेंट्स से आरबीआई

short by अनिल कुमार / on Friday, 12 August, 2022
आरबीआई ने बकाया कर्ज़ की वसूली करने वाले एजेंट्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सुबह 8-बजे के पहले और शाम 7-बजे के बाद कर्ज़दारों को कॉल नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा, "विनियमित संस्थाएं...सुनिश्चित करें कि...कर्ज़ वसूली के प्रयासों में...वे या उनके एजेंट...किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा...नहीं लेते हैं।"