कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को रेल सेवा बाधित करने के 7 साल पुराने केस में किया गया बरी
अहमदाबाद (गुजरात) के मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी समेत 31 लोगों को 2017 में रेल सेवा बाधित करने के एक मामले में बरी कर दिया है। दरअसल, मेवाणी पर दलितों को आवंटित ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाने, रेल सेवा बाधित करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर केस दर्ज हुआ था।
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