किशोरों के सच्चे प्यार को कानून से काबू नहीं किया जा सकता: रेप केस रद्द करते हुए हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 में एक नाबालिग लड़की के साथ भागे शख्स के खिलाफ अपहरण और रेप का मामला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, "दो लोग जिनमें एक या दोनों नाबालिग हों या बालिग होने की कगार पर हों, उनके बीच सच्चे प्यार को कानून या सरकार की सख्ती की कार्रवाई से काबू नहीं किया जा सकता।"
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