किसी महिला के अविवाहित होने के कारण उसे गर्भपात कराने से रोका नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अविवाहित महिला को 24-माह का गर्भ गिराने का अंतरिम आदेश दिया। पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि...(मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) ऐक्ट के तहत केवल उसके (महिला) अविवाहित होने के आधार पर...(गर्भपात से) इनकार नहीं किया जा सकता।" गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी।
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