केंद्र ने कश्मीर के 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को यूएपीए के तहत 'गैरकानूनी संगठन' किया घोषित
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, "संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की गतिविधियों में शामिल है।" इससे पहले केंद्र ने मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर के मसरत आलम गुट को प्रतिबंधित किया था।
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