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कौन किस कानून के तहत शादी करेगा यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है: समलैंगिक विवाह पर ओवैसी

short by श्वेता भारती / on Wednesday, 18 October, 2023
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, "कौन किस कानून के तहत शादी करेगा यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है।" बकौल ओवैसी, शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है।