क्या है चाइल्ड केयर लीव?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी का 180-दिन के अनिवार्य मैटरनिटी लीव के अलावा 2 साल (730-दिन) की चाइल्ड केयर लीव संवैधानिक अधिकार है। सरकार के मुताबिक, चाइल्ड केयर लीव का लाभ 18-साल से कम आयु के अधिकतम 2 बच्चों की देखभाल के लिए लिया जा सकता है।
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