क्या है फिल्म पायरसी रोकने के लिए लाया गया 'सिनेमेटोग्राफ बिल' जो लोकसभा में हुआ पास?
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पेश किया गया 'सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) बिल 2023' राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है। बिल में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है। नियम तोड़ने पर 3 महीने से 3 साल तक की जेल और ₹3-₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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