क्या हैं उड़ान में देरी या रद्द होने की स्थिति में यात्रियों के अधिकार?
किसी 2.5 घंटे की उड़ान वाली फ्लाइट के 2 घंटे लेट होने पर एयरलाइन को यात्रियों को जलपान उपलब्ध कराना होता है। फ्लाइट के 6 घंटे से अधिक लेट होने पर यात्री वैकल्पिक उड़ान या फुल रिफंड पाने के हकदार होते हैं। एयरलाइंस को यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने की जानकारी उड़ान से कम-से-कम 24 घंटे पहले देनी होती है।
read more at Outlook


