'खराब सेवा' के लिए वकीलों के खिलाफ कंज़्यूमर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वकीलों द्वारा दी गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। कोर्ट ने कहा कि 'खराब सेवा' के लिए वकीलों पर कंज़्यूमर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "कानूनी पेशा काफी अलग है और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती है।"
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