गिफ्ट के तौर पर मिले शेयरों के लिए क्या हैं टैक्स के नियम?
किसी रिश्तेदार से गिफ्ट में मिले शेयरों पर टैक्स नहीं लगता लेकिन पाने वाले को वही 'एक्विज़िशन कॉस्ट' (खरीदने की लागत) और 'होल्डिंग पीरियड' (शेयर रखने की अवधि) मिलती है जो देने वाले की थी। गैर-रिश्तेदार से ₹50,000+ मूल्य के शेयर मिलने पर उनकी उस समय की कीमत ‘अन्य स्रोतों से आय’ मानी जाती है और टैक्स लगता है।
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