ग्रेच्युटी के पैसे पर क्या देना पड़ेगा टैक्स? जानें क्या कहता है नियम
ग्रेच्युटी के नए नियमों के तहत फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को 1 साल बाद भी यह लाभ मिल सकता है। टैक्स के लिहाज़ से सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 2025 में सरकार ने टैक्स छूट की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया था।
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