ग्राहकों की शिकायतों के तेज़ निपटारे के लिए RBI ने पेश की रिवाइज़्ड स्कीम, 1 जुलाई से होगी लागू
RBI ने ग्राहकों की शिकायतों के तेज़ और प्रभावी निपटारे के लिए रिवाइज़्ड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम-2026 जारी की है जो 1-जुलाई से लागू होगी। स्कीम में विवाद राशि की कोई सीमा नहीं होगी और शिकायतकर्ता को अधिकतम ₹30-लाख तक मुआवजा मिल सकेगा। वहीं, RBI ओम्बड्समैन और डिप्टी ओम्बड्समैन की नियुक्ति करेगा और सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेसिंग सेंटर के ज़रिए शिकायतें सुनी जाएंगी।
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