गाली-गलौज करना अश्लीलता नहीं: 'मा***द' शब्द का इस्तेमाल करने वाले शख्स के केस में SC
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि गाली देना हमेशा अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता। एससी ने कहा कि कोई शब्द तभी अश्लील माना जाएगा जब वह कामुकता को बढ़ावा देता हो। गौरतलब है, एससी अश्लीलता के दोषी ठहराए गए शख्स के मामले में सुनवाई कर रही थी जिसने 'मा***द' गाली दी थी।
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