गुजरात में 2017 में बिना मंज़ूरी रैली के केस में जिग्नेश मेवाणी समेत 10 को हुई 3 महीने की जेल
गुजरात की एक कोर्ट ने 2017 में महेसाणा ज़िले में पुलिस की मंज़ूरी के बिना रैली निकालने के मामले में गुरुवार को विधायक जिग्नेश मेवाणी समेत 10 लोगों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने सभी दोषियों को ₹1000-₹1000 जुर्माना व 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। गौरतलब है, दोषियों में एनसीपी नेता रेश्मा पटेल भी शामिल हैं।


