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गुजरात विधानसभा में स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाला विधेयक हुआ पारित

short by मनीष झा / on Saturday, 16 September, 2023
गुजरात विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए स्थानीय निकायों में 27% सीट आरक्षित करने वाला गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 शुक्रवार को पारित हो गया। इससे पहले गुजरात में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 10% था। बकौल कांग्रेस, राज्य सरकार केवल 27% आरक्षण देकर अन्याय कर रही है जबकि वह इससे ज़्यादा आरक्षण दे सकती है।