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गोद लिए बच्चे को मां या बाप की जगह नौकरी देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता: कर्नाटक एचसी

short by पीयूषा शर्मा / on Tuesday, 22 November, 2022
कर्नाटक हाईकोर्ट के मुताबिक, गोद लिए बच्चे को अनुकंपा के आधार पर माता या पिता की जगह नौकरी देने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दरअसल, कोर्ट शख्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें शख्स ने कहा था कि उसे पिता की मृत्यु के बाद उनकी जगह नौकरी नहीं दी गई क्योंकि उसे गोद लिया गया था।
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