ग्रैजुएट होने के कारण महिला को नौकरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को केवल इसलिए नौकरी करने को मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ग्रैजुएट है। कोर्ट ने कहा, "हमारे समाज ने अभी तक इस बात को नहीं स्वीकारा...कि महिला को (घर में आर्थिक) योगदान देना चाहिए।" दरअसल, एक शख्स ने अलग रह रही पत्नी को खर्चा देने के खिलाफ याचिका दी थी।
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