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चाइल्ड पॉर्न देखना या अपने पास रखना भी POCSO ऐक्ट के तहत अपराध है: सुप्रीम कोर्ट

short by Monika sharma / on Monday, 23 September, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना या महज़ अपने पास रखना भी पॉक्सो ऐक्ट के तहत अपराध है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि चाइल्‍ड पॉर्न डाउनलोड करना अपराध नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने चाइल्ड पॉर्न रखने के एक आरोपी के खिलाफ केस रद्द किया था।