चुगली करने वाले रिश्तेदारों को भी पहुंचा सकते हैं जेल, वकील ने बताया लगेगी कौनसी धारा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील शिव कुमार यादव ने बताया है कि अगर कोई रिश्तेदार/व्यक्ति चुगली करता है, बदनाम करता है या निजी जीवन में ज़्यादा दखल देता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने बताया, "बीएनएस की धारा-356 के तहत केस कर ऐसे लोगों को 2 साल तक की सज़ा व जुर्माना लगवाया जा सकता है।"
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