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चौथी संतान पर नहीं मिलेगा मातृत्व अवकाश, इलाहाबाद HC ने सुनाया अहम फैसला

short by खुशी / on Tuesday, 11 August, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सरकारी कर्मी की पहले से दो या अधिक जीवित संतानें हैं तो वह मातृत्व-अवकाश की पात्र नहीं होगी, चाहे वह विशेष प्रसव के लिए पहली बार अवकाश मांग रही हो। याचिकाकर्ता चौथे बच्चे के लिए मातृत्व-अवकाश मांग रही थी व उसने पहली 3 संतानों के जन्म पर कोई अवकाश नहीं लिया था।