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चुनाव के शोर में आंखें नहीं मूंद सकते, वोटर्स को मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार: SC

short by Anuj / on Monday, 13 April, 2026
पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को निर्वाचन सूची में शामिल होने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि चुनावों की गहमागहमी और हंगामे से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। बकौल कोर्ट, व्यक्ति जहां पैदा हुआ वहां मतदाता बने रहने का उसका न केवल एक संवैधानिक बल्कि एक भावनात्मक अधिकार भी है।