चाइल्ड पॉर्न देखना पॉक्सो ऐक्ट के तहत अपराध नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पॉर्न देखना पॉक्सो ऐक्ट और आईटी ऐक्ट के तहत अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने एक 28-वर्षीय शख्स के खिलाफ शुरू हुए केस को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति ने कहा कि पॉक्सो ऐक्ट तब लगेगा जब किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल पॉर्नोग्राफी के उद्देश्य से किया गया हो।
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