Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

चाइल्ड पॉर्न देखना पॉक्सो ऐक्ट के तहत अपराध नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

short by मोनिका शर्मा / on Saturday, 13 January, 2024
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पॉर्न देखना पॉक्सो ऐक्ट और आईटी ऐक्ट के तहत अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने एक 28-वर्षीय शख्स के खिलाफ शुरू हुए केस को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति ने कहा कि पॉक्सो ऐक्ट तब लगेगा जब किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल पॉर्नोग्राफी के उद्देश्य से किया गया हो।