जॉइंट होम लोन में सह-आवेदक की मौत होने पर कौन भरेगा बची EMI और नहीं भरने पर क्या होगा?
जॉइंट होम लोन लेने वाले सह-आवेदक की मौत होने पर बची हुई ईएमआई चुकाने की ज़िम्मेदारी दूसरे सह-आवेदक की होती है। वहीं, किसी के ईएमआई नहीं भरने पर बैंक 'SARFAESI' ऐक्ट के तहत संपत्ति ज़ब्त कर सकता है और नीलामी में मिली राशि से लोन चुकाया जाएगा। वहीं, होम लोन का इंश्योरेंस होने पर इंश्योरेंस कंपनी बकाया लोन चुकाती है।
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