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जॉब चेंज करने पर पुरानी कंपनी फॉर्म-16 ना दे तो कैसे भर सकते हैं ITR?

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Thursday, 11 July, 2024
जॉब चेंज करने पर पुरानी कंपनी अगर फॉर्म-16 ना दे तो नौकरीपेशा व्यक्ति प्री-फिल्‍ड आईटीआर फॉर्म के ज़रिए रिटर्न क्लेम कर सकता है। इसके अलावा आईटी विभाग द्वारा जारी 26एएस फॉर्म में भी कमाई और निवेश का ब्‍योरा रहता है। वहीं, सैलेरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स, निवेश प्रूफ, किराए की रसीद जैसे दस्तावेज़ों की मदद से भी आईटीआर भर सकते हैं।