जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा, महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू
महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 'महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' को लागू कर दिया है। ये कानून जबरन, धोखाधड़ी, लालच या शादी के झांसे से धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है। दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल हो सकती है।
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