जयपुर में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, 30 सितंबर के बाद लगेगा ₹5,000 जुर्माना
जयपुर नगर निगम (JMC) ने जानवरों पर नज़र रखने और रेबीज़ को रोकने के लिए सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ₹5,000 तक का जुर्माना भरने से बचने के लिए पालतू जानवरों के मालिकों को 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा और एंटी-रेबीज़ वैक्सीनेशन का सबूत देना होगा।
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