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जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

short by मनीष झा / on Wednesday, 15 May, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा तभी किया जा सकता है जब दोष साबित करने के लिए पक्के सबूत हों। कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिनियम और जीएसटी से संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
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