जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश जाने की अनुमति मिली
दिल्ली की एक अदालत ने ₹200 करोड़ के मनी लॉन्डरिंग मामले में आरोपी ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की ज़मानत शर्तों में संशोधन करते हुए उन्हें कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि एक ऐक्ट्रेस होने के नाते जैकलीन को अक्सर शॉर्ट नोटिस पर देश छोड़ने की ज़रूरत होती है।
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