टैक्स नहीं है रॉयल्टी: राज्यों के खनिज रॉयल्टी वसूलने के अधिकार को बरकरार रखते हुए SC
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी वसूलने के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा है कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। बकौल कोर्ट, रॉयल्टी की बाध्यता पट्टादाता और पट्टाधारक के एग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करती है। कोर्ट ने अपने 1989 के फैसले को 'गलत' कहा जिसमें खनिजों पर रॉयल्टी को टैक्स बताया गया था।
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