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टैक्स भरने वाले की ITR दाखिल करने से पहले मौत हो जाए तो क्या होगा?

short by Aakanksha / on Thursday, 27 August, 2026
आयकर अधिनियम 2025 के तहत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी टैक्स देनदारी खत्म नहीं होती। कानूनी प्रतिनिधि को टैक्स वर्ष की शुरुआत से मृत्यु की तारीख तक की अवधि का ITR दाखिल करना होता है। अगर पिछले वर्ष का ITR मृत्यु से पहले दाखिल नहीं हुआ था तो कानूनी प्रतिनिधि को वह बकाया रिटर्न भी दाखिल करना होगा।
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