ट्रेन की पटरी पर कोई वस्तु रखने पर हो सकती है कितने साल की जेल?
पटरी पर सिलिंडर और सीमेंट के ब्लॉक रखे जाने के मामले सामने आने के बाद रेल मंत्रालय ने कहा है कि पटरी पर कोई वस्तु रखना दंडनीय अपराध है और यह ट्रेन यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। इस अपराध के लिए रेलवे ऐक्ट की धारा 153 के तहत 5 वर्ष तक जेल की सज़ा हो सकती है।
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