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ट्रेन में शराब पीकर सफर करने पर कितनी मिलती है सज़ा?

short by प्रियंका वर्मा / on Tuesday, 8 July, 2025
शराब पीकर ट्रेन में यात्रा करने पर रेलवे ऐक्ट की धारा-145 के तहत कार्रवाई की जाती है जिसमें 6 महीने की जेल या ₹500 तक जुर्माना लगेगा या दोनों भी हो सकते हैं। नशे में दूसरे यात्रियों को परेशान या हंगामा करने पर मुकदमा दायर हो सकता है। नशा करके यात्रा करने पर ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।
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