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ट्रेन से तकिया, चादर या कंबल चुराते हुए पकड़े जाने पर क्या है सज़ा का प्रावधान?

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Thursday, 8 August, 2024
ट्रेन में मिलने वाले तकिए, चादर या कंबल को चुराते हुए पकड़े जाने पर रेलवे प्रॉपर्टी ऐक्ट-1966 के तहत सज़ा का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे अपराधियों को 5-साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। हालांकि, पहली बार यह अपराध करते हुए पकड़े जाने पर 1-साल की सज़ा या ₹1000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।